जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने पूर्व अध्यक्ष झालू शहजाद अहमद को शासकीय वित्तीय क्षति की कारित समानुपातिक धनराशि 15 दिवस के भीतर निकाय के सम्बन्धित राजकीय कोष में जमा कराने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने पूर्व अध्यक्ष झालू शहजाद अहमद को शासकीय वित्तीय क्षति की कारित समानुपातिक धनराशि 15 दिवस के भीतर निकाय के सम्बन्धित राजकीय कोष में जमा कराने के दिए निर्देश

शमीम अहमद

बिजनौर। जिलाधिकारी, अंकित कुमार अग्रवाल ने शहजाद अहमद, पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत झालू, जनपद बिजनौर को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-01, लखनऊ के पत्र सं0- 2946/9-1- 23-1682181 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 के अन्तर्गत, शासन के पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के सन्दर्भ में नगर पंचायत झालू, जिला बिजनौर में की गयी अनियमितताओं के संबंध में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अन्तिम अवसर देते हुए ‘कारण बताओ नोटिस’ दिनांक 29 सितम्बर, 2023 पर, नोटिस तामील होने के उपरान्त 07 दिवस के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं आपके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने पर, आपके विरूद्ध उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-81 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, नगर पंचायत झालू में की गयी अनियमितताओं के सन्दर्भ में समानुपातिक विभाजन की धनराशि अंकन रू0 8,54,855-00 की वसूली किये जाने के लिए निर्देश दिये गये हैं। तहसीलदार बिजनौर की आख्या पत्रांक-706/ना0ना0-2023 दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के अनुसार शासन द्वारा निर्गत उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 05 दिसम्बर, 2023, श्री देवेन्द्र सिंह, संग्रह अनुसेवक, तहसील बिजनौर द्वारा आपको दिनांक 06 दिसंबर, 2023 को तामील करा दिया गया है, किन्तु शासन द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आपका प्रत्युत्तर अभी तक कार्यालय को अप्राप्त है।
अतः शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पं० दीनदयाल उपाध्याय, आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमा से बाहर 100 मी0 इन्टरलॉकिंग रोड़, अनुमानित लागत रू0 25,64,564-00 का अनुचित निर्माण किये जाने के कारण हुई शासकीय वित्तीय क्षति की कारित समानुपातिक धनराशि अंकन रू0 8,54,855-00 (कुल आठ लाख, चौव्वन हजार, आठ सौ पचपन रूपये मात्र) को 15 दिवस के भीतर निकाय के सम्बन्धित राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि के भीतर उक्त धनराशि सम्बन्धित राजकीय कोष में जमा न किये जाने की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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