प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ने कहा किसान गन्ने की कटाई समूह में ही करें
शोर मचाते हुए खेतों में काम करने का किया आहवान, वन्य जीव को हॉनि पहुॅचाने वाले कृत्य को गंभीरता से लेते हुए दोषी के विरूद्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत की जायेेगी विधिक कार्यवाही
रिपोर्ट,शमीम अहमद
बिजनौर। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर डा0 अनिल कुमार पटेल ने बताया कि जिला बिजनौर वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, यहॉ पर गन्ने के खेतों में वन्य जीव जैसे गुलदार, फिशिंग कैट, पाड़ा, चीतल, जंगली सुअर इत्यादि की उपस्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मे गन्ने की कटाई का कार्य चल रहा है तथा कुछ गन्ने के खेतो मे गेहूॅ की बुआई भी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में गन्ने के खेतों में वन्य जीवों की उपस्थिति देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने की कटाई के समय मानव वन्य जीव संर्घश की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए सभी कृषकों एवं ग्रामीणों का आहवान किया है कि गन्ने की कटाई समूह में ही करें तथा शोर मचाते हुए खेतों में काम करें। किसी भी दशा में वन्य जीवों के शिकार के लिए अपने खेतों में जाल न लगने दें। यदि कहीं पर वन्य जीव की उपस्थिति मिलती है या कहीं जाल लागने की सूचना प्राप्त होती है तो वन विभाग के क्षेत्रीय वन्य अधिकारी नगीना के दूरभाष न0 783943437, अमानगढ़ 9808548211, चांदपुर 7839434370, बिजनौर 9415018032, नजीबाबाद 7839435112, धामपुर 9412855143 तथा उप प्रभागीय वन अधिकारी, नजीबाबाद के मो0 नम्बर 8299569172 एवं बिजनौर 7379334247 पर सूचित करें। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त के अलावा उनके मोबाईल नम्बर 7839435112 पर भी सूचित किया जा सकता है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति वन्य जीवांे के साथ छेड़छाड़ न करे, यादि किसी व्यक्ति द्वारा वन्य जीव को हॉनि पहुॅचाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसको गंभीरता से लिया जायेगा तथा इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेेगी।