कुंवर अनंत नारायण सिंह सहित 8 लोगों को राजातालाब SDM कोर्ट ने जारी की नोटिस
रिपोर्ट, शुभम मौर्य चन्दौली
वाराणसी। राजातालाब तहसील के SDM कोर्ट ने कुंवर अनंत नारायण सिंह, विद्यापीठ के कुलपति सहित 8 लोगों को नोटिस जारी की है। मामला तहसील क्षेत्र के शिवसागर गांव में 1.40 हेक्टेयर जमीन के पट्टे का है। इसमें एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह ने एसडीएम कोर्ट राजातालाब के कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने कुंवर अनंत नारायण सिंह और काशी विद्यापीठ के कुलपति सहित सभी आठ कोर्ट में दी गयी एप्लिकेशन में एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया है कि शिवसागर गांव में आराजी संख्या-40 की 1.400 हेक्टेयर जमीन तालाब की है। वर्ष 2005 में तालाब की जमीन का पट्टा महराज की ओर से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को ग्रामीण चिकित्सा विज्ञान संस्थान के स्थापना के उदेश्य से किया गया। प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा यह आपत्ति की गई कि जिस जमीन का पट्टा किया जा रहा है वह सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी जमीन है। फिरभी प्रदीप कुमार सिंह की आपत्तियों को दरकिनार कर कुलाधिपति ने काशी विद्यापीठ के नए परिसर का उस जमीन पर उद्घाटन कर दिया।प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में नया मोड़ तब आया जब कुंवर अनंत नारायण सिंह की ओर से राजातालाब के तहसीलदार न्यायिक के यहां नामांतरण मुकदमे में आपत्ति की गई। कहा गया कि जमीन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को ग्रामीण चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना के उदेश्य से दी गई थी। लेकिन, वहां पर चिकित्सा संस्थान की जगह कृषि संकाय की स्थापना कर दी गई। यह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए पट्टा निरस्त किया जाए।