केवल फूड सेफ्टी अधिकारी ही कर सकते हैं ढाबों और होटलों की जांच मुख्य सचिव मनोज सिंह ने दिए कड़े दिशा निर्देश

केवल फूड सेफ्टी अधिकारी ही कर सकते हैं ढाबों और होटलों की जांच मुख्य सचिव मनोज सिंह ने दिए कड़े दिशा निर्देश

मेरठ मंडल के मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में मंगलवार को आयोजित सहारनपुर,मेरठ,मुरादाबाद,अलीगढ़ मंडल के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की मिटिंग में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने एक अहम बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ढाबों और होटलों की जांच का अधिकार केवल फूड सेफ्टी अधिकारियों के पास है।उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को बिना सरकारी अनुमति के जांच करने का अधिकार नहीं है।मुख्य सचिव के इस बयान के साथ ही सरकार ने स्वामी यशवीर महाराज द्वारा उठाए गए निजी स्तर पर ढाबों और होटलों की जांच की मांग को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है लेकिन यह कार्य केवल अधिकृत फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा।सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अनाधिकृत जांच से होने वाली अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।मुख्य सचिव के बयान से स्पष्ट है कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर है लेकिन किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति या समूह को इस तरह की जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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