उत्तराखंड में नाबालिग विवाह पर लगा ब्रेक: UCC कानून लागू होने के बाद रोकी गई पहली शादी
रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की जखोली तहसील के उछोला गांव में चार नाबालिग लड़कियों की शादी कराए जाने की सूचना मिलते ही बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। बाल विकास विभाग के अनुसार, 15 से 17 साल की चारों लड़कियों की शादी अगले महीने होने वाली थी। हाल ही में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई है।
27 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद यह पहला मामला है, जिसमें राज्य बाल विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नाबालिग लड़कियों की शादी रोक दी।
बाल विकास विभाग को चाइल्ड हेल्पलाइन पर रुद्रप्रयाग जनपद के एक गांव में चार नाबालिग लड़कियों की शादी कराए जाने की सूचना मिली थी। विभाग की टीम तुरंत उस गांव में पहुंची और लड़कियों के परिवार वालों को यूसीसी के बारे में जानकारी देते हुए विवाह रोकने का परामर्श दिया।
रुद्रप्रयाग के बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने कहा, “हमें सूचना मिली कि उछोला गांव के तीन परिवारों की नाबालिग लड़कियों की शादी अगले महीने होनी है। हमारी टीम ने वहां जाकर परिवार के सदस्यों को यूसीसी और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया। इसके बाद परिवार वालों ने सहमति जताई कि वे उनकी बेटियों की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक वे वयस्क नहीं हो जातीं।”
टीम का नेतृत्व कर रही बाल विकास विभाग की जिला समन्वयक दीपिका ने बताया, “हाल ही में जखोली विकासखंड में नाबालिग लड़कियों की शादी के मामले सामने आ रहे थे। चाइल्ड हेल्पलाइन को कुछ दिन पहले एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि जखोली ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों की शादी करने की योजना बनाई जा रही थी।”