अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत का बड़ा फैसला

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत का बड़ा फैसला

38 को दी फांसी की सजा

11 को सुनाया उम्र कैद का फैसला

रिपोर्ट, शमीम अहमद

अहमदाबाद । गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी व 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही घायलों के लिए मामले का भी ऐलान किया है बताते चलें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी वहीं बचाव पक्ष ने सजा को कम करने की कोर्ट में अपील की थी गौरतलब है कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए आर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे इस घटना में 56 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी साथ ही 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे यह दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तंभ था अदालत ने बम धमाकों में मृतकों को एक-एक लाख घायलों को 50-50 हजार तथा मामूली रूप से जख्मी लोगों को 25-25 ₹ का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 244 के करीब लोग घायल हो गए थे घायल अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी वही सूरत में भी 15 और एफ आई आर दर्ज की गई थी इन बम धमाकों में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे उस दौरान प्रदेश के मौजूदा डीजीपी आशीष भाटिया तेजतर्रार अधिकारियों की टीम का गठन किया गया था देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अहमदाबाद पहुंच कर मृतकों के परिजन व घायलों का हालचाल जाना था वही 28 जुलाई 2008 को विस्फोट मामले के जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था 19 दिनों के अंदर ही 30 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था साथ ही गिरफ्तार किए गए 30 आतंकियों को जेल भेज दिया गया था ।

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