पत्रकारों को मान्यता देने के संबंध में केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देश जार

पत्रकारों को मान्यता देने के संबंध में केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देश जार

नई दिल्ली। सोमवार को केन्द्र सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए नई मान्यता नीति की घोषणा की गई। नई नीति के तहत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने या गंभीर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले पात्रकारों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा निर्मित नई नीतियों में और भी कई प्रावधान किये गए हैं। नई नीति के तहत तय किए गए नियम एवं शर्तें डिजिटल माध्यम के पत्रकारों पर भी लागू होंगी।
नई नीति के अनुसार

शालीनता, या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने वाले काम करने पर भी पत्रकारों की मान्यता वापस ली जा सकती है।

मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक या सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स या किसी अन्य पेपर पर ‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’ शब्द का लिखना वर्जित होगा।

विदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

15 साल से अधिक समय तक फ्री-लांसिंग करने वाले और 30 साल के अनुभवी पत्रकार भी PIB से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। 65 साल की उम्र वाले प्रतिष्ठित पत्रकार को भी मान्यता दी जाएगी।

न्यूज एग्रीगेटर को के द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी।

*डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशानिर्देश*

मान्यता प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को कम से कम एक वर्ष तक लगातार संचालित होना चाहिए।

हर महीने 10 लाख से 50 लाख यूनीक विजिटर्स वाले डिजिटल मीडिया संस्थान के केवल एक पत्रकार को मान्यता दी जाएगी।

प्रति माह एक करोड़ से अधिक यूनीक विजिटर्स वाले संस्थान के चार पत्रकारों को मान्यता मिल सकती है।

समाचार पोर्टल का संपादक अनिवार्यतः भारतीय नागरिक होना चाहिए।

वेबसाइट भारत में पंजीकृत होनी चाहिए और उसके संवाददाता दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने चाहिए।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) (Press Information Bureau) के द्वारा इस नई मान्यता नीति को लागू कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियम 18 के तहत आवेदन करना होगा। नई नीति के तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को इनफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी के तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह भी दी गई है।

साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: