80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शासन द्वारा अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने के लिए जिला कोषागार में डाटाबेस होगा तैयार

80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शासन द्वारा अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने के लिए जिला कोषागार में डाटाबेस होगा तैयार

शमीम अहमद

बिजनौर। वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर सूरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शासन द्वारा अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने के लिए जिला कोषागार में डाटाबेस तैयार किया जाना है। उन्होंने बताया कि सभी पेंशनर्स जिनकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो रही है, उनको अतिरिक्त 20% पेंशन का लाभ अनुमन्य किए जाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाना संभव हो सके। उन्होंने सभी पेंशनर्स जिनकी 80 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है का आह्वान किया है कि वे अपनी आयु के 80 वर्ष पूर्ण होने की पुष्टि के लिए हाई स्कूल प्रमाण, पत्र ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र जो कि वर्ष 2008 से पहले का निर्गत किया गया हो अथवा उक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र किसी भी कार्य दिवस में जिला कोषागार बिजनौर में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

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