जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

 जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

 

जिला न्यायधीश ने नोडल अधिकरियों की बैठक में लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद प्रस्तुत करने में अपना सहयोग उपलब्ध कराने का किया आहवान

रिपोर्ट, शमीम अहमद

बिजनौर। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर श्री अतुल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 12 मार्च,2022 प्रातः 10ः00 बजें जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त अवसर पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वाद प्रस्तुत करें ताकि उनका त्वरित गति के साथ निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि जन सामान्य के लिए लोक अदालत त्वरित न्याय प्राप्त करने का सबसे सरल एवं सस्ता माध्यम है, जिसमें वादों को प्रस्तुत कर उनको तत्काल निस्तारित कराया जा सकता है।
जिला न्यायाधीश श्री गुप्ता आज अपरान्ह जिला जजी स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में व्यवस्तता के कारण समन भेजा सम्भव नहीं हो सका होगा, वर्तमान में लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों से संबंधित समन भेजा जाना सुनिश्चित करें ताकि वादियों को सूचना के साथ न्याय भी प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में हजारों वादों का निस्तारण किया जाना सम्भव हुआ, जिससे एक ओर वादीगणों को त्वरित न्याय प्राप्त हुआ वहीं दूसरी ओर अदालतों से वादों का बोझ भी कम हुआ। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभायंे और विभागीय वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत कराएं।
इस अवसर पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने प्रशाससनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा कि 12 मार्च,2022 आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों के अन्तर्गत धारा-138 एन0आई0एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, लेबर वाद, बिजली पानी बिल, आपराधिक शमनीय वाद, मैट्रीमोनियल विवाद व अन्य दीवानी विवाद तथा न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस प्रकरण, वेतन-भत्ते, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वादों का प्रमुखता से सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होनंे सभी विभागीय अधिकारियों एवं जन सामान्य का आहवान किया है कि उपरोक्त दिनांक, समय, स्थान पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर, उक्त रीति से अधिक से अधिक वादांे का निस्तारण करा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करंे।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा0 धर्मवीर सिंह, एसपीआरए रामर्ज, लीड बैंक अधिकारी, बैंकर्स, परिवहन, स्वास्थ्य आदि सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं न्यायिक अधिकारी मौजूद थे।

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