जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने पहचान पत्र के विकल्प के रूप में मतदाता पहचान सिद्व के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो की उपलब्ध कराई जानकारी
शमीम अहमद बिजनौर
बिजनौरः-जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 के मतदान फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने के दृष्टिगत मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्व करने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्होंने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने मतदान के समय चुनाव आयोग द्वारा विकल्प के रूप में फोटो पहचान दस्तावेजों में से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पंेशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य, सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियो द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्वि, वर्तनी की अशुद्वि इत्यादि को इस शर्त पर नजरअंदाज किया जाएगा, जब निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदशर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो ऐसे ऐपिक भी पहचान स्थातिप करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हानेें मतदान केेन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार ही पहचाना जाएगा।
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्वाध रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं का किया गया निरीक्षण
बिजनौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त माननीय विशेष प्रेक्षकों द्वारा आज पूर्वान्ह 11ः30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के साथ विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्वाध रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माननीय विशेष प्रेक्षकगों द्वारा निर्वाचन कंट्रोल रूम, आठों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए वेबकास्टिंग कन्ट्रोल रूम, कोविड कन्ट्रोल रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रेक्षक गणों द्वारा वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम में तैनात प्रभारी अधिकारी से इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि कन्ट्रोल रूम में किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्थानों की तस्वीरें साफ एवं स्वच्छ हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में जिले में अधिकतर मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों की समुचित व्यवस्था की गई और उनकी निर्वाध मॉनिटरिंग के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, ताकि किसी भी स्तर पर कनेक्टिविटी में कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा0 धर्मवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अतिरिक्त उप जिला मजिस्ट्रेट मोहित कुमार के अलावा अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे।